नूंह में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार का बड़ा फैसला
हरियाणा सरकार ने नूंह जिले में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने जिले की मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को 24 घंटे के लिए निलंबित करने का आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध 13 जुलाई रात 11:00 बजे से 14 जुलाई रात 11:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह निर्णय सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं और अफवाहों के फैलाव को रोकने के लिए लिया गया है। मोबाइल नेटवर्क के जरिए चलने वाली 2G, 3G, 4G, 5G, CDMA, GPRS सेवाएं, डोंगल इंटरनेट और बल्क SMS सेवाएं (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) इस दौरान बंद रहेंगी।

सरकार का कहना है कि कुछ तत्व मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का इस्तेमाल भ्रामक सूचनाएं फैलाने और जनता में भय का माहौल पैदा करने के लिए कर सकते हैं। ऐसे में सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम जरूरी हो गया था।
हालांकि, इस दौरान वॉयस कॉल, व्यक्तिगत SMS, मोबाइल रिचार्ज, बैंकिंग सेवाएं और ब्रॉडबैंड/लीज लाइन से मिलने वाली इंटरनेट सेवाएं चालू रहेंगी, ताकि आम नागरिकों की दैनिक जरूरतें और आर्थिक गतिविधियां प्रभावित न हों।
राज्य सरकार ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।






