पंजाब

नशा और गैर-कानूनी हथियार तस्करी मॉड्यूल का अमृतसर में पर्दाफाश; 2.1 किलो हेरोइन, सात पिस्तौलों समेत एक काबू

चंडीगढ़/अमृतसर, 18 मई:

पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के मद्देनज़र चल रही मुहिम के दौरान बड़ी सफलता दर्ज करते हुए अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने नशा और गैर-कानूनी हथियार तस्करी मॉड्यूल में सक्रिय एक व्यक्ति को 2.1 किलोग्राम हेरोइन और सात आधुनिक पिस्तौलों समेत गिरफ्तार कर इस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। यह जानकारी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने आज यहां साझा की।

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान खुश कुमार उर्फ भोलू (26) निवासी गुरवाली गेट, अमृतसर के रूप में हुई है। आरोपी का आपराधिक पृष्ठभूमि रहा है और उसके खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट, आर्म्स एक्ट और स्नैचिंग के मामले दर्ज हैं।

बरामद किए गए पिस्तौलों में एक 9 एम.एम. ग्लेडिएटर (तुर्की निर्मित), एक 9 एम.एम. जिगाना एक्स-शॉट, एक .30 बोर बेरेटा (इटली निर्मित), एक .30 बोर जिगाना (चीन निर्मित), एक .30 बोर (ऑस्ट्रिया निर्मित), एक .30 बोर (चीन निर्मित) और एक .30 बोर पिस्तौल शामिल हैं।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी वर्चुअल नंबरों के जरिए विदेशी तस्कर के संपर्क में था। उन्होंने बताया कि हेरोइन और हथियारों की गैर-कानूनी खेप सीमा पार से ड्रोन के जरिए पहुंचाई जा रही थी, जिन्हें आरोपी आगे आपराधिक तत्वों तक डिलीवर करता था।

डीजीपी ने कहा कि इस नेटवर्क के आगे-पीछे के संबंध स्थापित करने और इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है।

ऑपरेशन संबंधी विवरण साझा करते हुए पुलिस कमिश्नर (सी.पी.) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भूल्लर ने बताया कि योजनाबद्ध और खुफिया सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने आरोपी खुश उर्फ भोला को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 2.1 किलोग्राम हेरोइन बरामद की। उन्होंने कहा कि आरोपी से लगातार पूछताछ और अन्य जांच के दौरान सात पिस्तौल भी बरामद हुए हैं।

सी.पी. ने कहा कि जांच से यह भी पता चला है कि बरामद किए गए पिस्तौल आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आगे आपराधिक तत्वों को सप्लाई किए जाने थे। कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर ने तुरंत कार्रवाई की और हथियारों की सप्लाई आगे पहुंचने से पहले ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

इस संबंध में एफआईआर नंबर 60 दिनांक 12-05-2026 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21-सी और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत पुलिस स्टेशन सी-डिवीजन, अमृतसर में मामला दर्ज किया गया है।

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