पंजाब में प्रॉपर्टी टैक्स में 5% वृद्धि, आम जनता को बड़ा झटका — 1 अप्रैल 2025 से लागू, अधिसूचना जारी
पंजाब सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो चुकी है। इस फैसले की अधिसूचना 5 जून 2025 को जारी की गई, लेकिन इस जानकारी को जनता तक सही तरीके से पहुंचाने में सरकार असफल रही, जिससे आम लोगों में चिंता और असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
कौन-कौन से क्षेत्रों पर लागू होगा टैक्स?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह टैक्स वृद्धि सभी सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं, दुकानदारों, क्लबों, खिलाड़ियों के स्टेडियम और रिहायशी इमारतों पर लागू होगी। यानी प्रॉपर्टी के लगभग हर प्रकार पर यह नया टैक्स प्रभाव डालेगा।
क्यों बढ़ाया गया टैक्स?
स्थानीय निकाय विभाग ने अपनी अधिसूचना में बताया कि केंद्र सरकार या बाजार दर से 0.25 प्रतिशत ज्यादा कर्ज लेने के लिए इस टैक्स में वृद्धि करना जरूरी था। यदि यह वृद्धि न की जाती, तो विभाग निर्धारित दर से अतिरिक्त कर्ज नहीं ले पाता। इस कारण सरकार को अधिक फंड जुटाने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाना पड़ा।
जनता पर असर
5 प्रतिशत की इस टैक्स वृद्धि से रिहायशी और व्यावसायिक संपत्तियों के मालिकों को ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा। इससे दुकानदार, क्लब और आम नागरिक आर्थिक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। महंगाई के इस दौर में यह बढ़ोतरी जनता के लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ साबित हो सकती है।






