क्या है Article 240 जिस पर पंजाब में मचा बवाल? क्यों भड़के CM भगवंत मान – जानिए पूरा मामला

Article 240 News: पंजाब की राजनीति में केंद्र सरकार के प्रस्तावित संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2025 ने भारी राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, यह बिल चंडीगढ़ की प्रशासनिक स्वायत्तता में बदलाव से जुड़ा है, जिसे पंजाब सरकार ने “चंडीगढ़ पर केंद्र के कब्जे की कोशिश” बताया है।
सीएम भगवंत मान, आप सांसद, और सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसे पंजाब के अधिकारों पर सीधा हमला कहा है।
पंजाब सरकार का तीखा विरोध: “चंडीगढ़ सिर्फ पंजाब का है”
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट कहा कि यह प्रस्ताव पंजाब के हितों के विरुद्ध है: संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में केन्द्र सरकार द्वारा लाए जा रहे प्रस्तावित संविधान (131वां संशोधन) बिल का हम कड़ा विरोध करते हैं। यह संशोधन पंजाब के हितों के विरुद्ध है। हम केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के विरुद्ध रची जा रही साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे पंजाब के गाँवों को उजाड़कर बने चंडीगढ़ पर सिर्फ़ पंजाब का हक़ है। हम अपना हक़ यूँ ही जाने नहीं देंगे। इसके लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, हम उठाएँगे। Article 240
AAP के राज्यसभा सांसद मलविंदर कांग ने इसे “पंजाबियों के प्रति BJP की नफरत का उदाहरण” बताया।
केंद्र का स्पष्टीकरण: “सत्र में बिल लाने की योजना नहीं”
गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा-वर्तमान में यह प्रस्ताव सिर्फ विचाराधीन है। आगामी शीतकालीन सत्र में इसे पेश करने की कोई योजना नहीं। इससे चंडीगढ़ की मौजूदा प्रशासनिक संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।Article 240
केजरीवाल का हमला: “फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म करने की कोशिश”
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा-BJP की केंद्र सरकार द्वारा संविधान संशोधन के माध्यम से चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकार को खत्म करने की कोशिश किसी साधारण कदम का हिस्सा नहीं, बल्कि पंजाब की पहचान और संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है। फेडरल स्ट्रक्चर की धज्जियाँ उड़ाकर पंजाबियों के हक़ छीनने की यह मानसिकता बेहद खतरनाक है। जिस पंजाब ने देश की सुरक्षा, अनाज, पानी और इंसानियत के लिए हमेशा बलिदान दिया, आज उसी पंजाब को उसके अपने हिस्से से वंचित किया जा रहा है। ये केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि ये पंजाब की आत्मा को चोट पहुँचाने जैसा है। इतिहास गवाह है कि पंजाबियों ने कभी किसी तानाशाही के सामने सिर नहीं झुकाया। पंजाब आज भी नहीं झुकेगा। चंडीगढ़ पंजाब का है और पंजाब का रहेगा। Article 240
Article 240 क्या है? — आसान भाषा में समझें
भारत का संविधान Article 240 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वे कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम (Regulations) बना सकते हैं, जिन्हें संसद के कानून जैसा ही अधिकार प्राप्त होता है।
ये नियम इन UTs पर लागू होते हैं:
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अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
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लक्षद्वीप
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दादरा और नगर हवेली
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दमन और दीव
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विशेष परिस्थितियों में पुडुचेरी
विवाद की जड़ यही है:
सूत्रों के मुताबिक, केंद्र चाहता है कि चंडीगढ़ को भी इसी श्रेणी में रखा जाए, जिससे उसका प्रशासनिक नियंत्रण सीधे केंद्र के हाथों में आ जाए। पंजाब सरकार का कहना है कि यह चंडीगढ़ को “साधारण UT” बनाकर पंजाब से उसका ऐतिहासिक अधिकार छीनने की कोशिश है।Article 240






