पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार को बड़ी राहत: कैट ने टाइपिंग टेस्ट से छूट देने और नियुक्ति पर विचार करने के दिए आदेश

चंडीगढ़: दिव्यांग (PwD) उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी राहत भरे फैसले में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। ट्रिब्यूनल ने संबंधित विभाग को निर्देश दिया है कि योग्य PwD उम्मीदवार को टाइपिंग टेस्ट से छूट दी जाए और उसकी नियुक्ति पर विचार किया जाए।
मामले के अनुसार, एक दिव्यांग उम्मीदवार ने संबंधित भर्ती परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली थी, लेकिन विभाग ने टाइपिंग टेस्ट में छूट देने से इनकार कर दिया। उम्मीदवार ने इस फैसले को CAT में चुनौती दी।
सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि दिव्यांग उम्मीदवारों को “रीज़नेबल अकॉमोडेशन” (उचित सुविधा) देना सरकार और विभागों की जिम्मेदारी है। केवल तकनीकी आधार पर छूट से इनकार करना PwD Act की भावना के विपरीत है।
CAT ने अपने आदेश में कहा कि यदि उम्मीदवार शारीरिक कारणों से टाइपिंग टेस्ट देने में सक्षम नहीं है, तो उसे छूट दी जानी चाहिए। साथ ही, यदि वह अन्य सभी योग्यताओं को पूरा करता है, तो उसकी नियुक्ति पर गंभीरता से विचार किया जाए।
ट्रिब्यूनल ने संबंधित विभाग को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं।
यह फैसला न केवल संबंधित उम्मीदवार के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि भविष्य में होने वाली भर्तियों में भी दिव्यांग उम्मीदवारों के अधिकारों को मजबूत करेगा।






