पंजाब

नगर परिषद चुनावों को लेकर हाईकोर्ट सख्त, निष्पक्ष मतदान के लिए जारी किए अहम निर्देश

नगर परिषद चुनावों को लेकर हाईकोर्ट सख्त, निष्पक्ष मतदान के लिए जारी किए अहम निर्देश

Punjab and Haryana High Court ने गुरदासपुर, कादियां और दीनानगर में होने वाले आगामी नगर परिषद चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता रोकने और उम्मीदवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।

यह आदेश 26 मई 2026 को तीन अलग-अलग याचिकाओं के संयुक्त निपटारे के दौरान जारी किए गए। डिवीजन बेंच में शामिल Justice Harsimran Singh Sethi और Justice Deepak Manchanda ने बलजीत सिंह, सुखविंदर पाल सिंह और परमिंदर सिंह द्वारा दायर याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की।

याचिकाकर्ताओं के वकील Yajur Sharma ने अदालत को बताया कि जून के पहले सप्ताह में होने वाले चुनावों के दौरान उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने से रोका जा सकता है या मनमाने ढंग से उनके नामांकन खारिज किए जा सकते हैं। उन्होंने उम्मीदवारों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए। अदालत ने कहा कि रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय, मतदान केंद्रों, मतगणना केंद्रों और वोटों के भंडारण स्थलों पर निगरानी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा।

इसके अलावा अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी उम्मीदवार को नामांकन पत्र दाखिल करने से नहीं रोका जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार का नामांकन खारिज किया जाता है, तो उसके स्पष्ट कारण लिखित रूप में 48 घंटे के भीतर देना अनिवार्य होगा।

 

 

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