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फसल बीमा योजना का सुनहरा मौका: खरीफ 2025 के लिए 31 जुलाई तक कराएं आवेदन

चंडीगढ़, 17 जुलाई 2025: हरियाणा सरकार ने खरीफ-2025 सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025 निर्धारित की है। यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीट प्रकोप, सूखा या ओलावृष्टि जैसी परिस्थितियों में फसल क्षति से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि धान, बाजरा, मक्का और कपास जैसी फसलें बोने वाले किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रीमियम दरें प्रति हेक्टेयर इस प्रकार हैं: धान ₹2124.98, बाजरा ₹1024.36, मक्का ₹1089.74 और कपास ₹5435.05। किसान अपनी भूमि के हिसाब से निर्धारित प्रीमियम का भुगतान कर बीमा का लाभ उठा सकते हैं।

ऋणी किसानों के लिए योजना वैकल्पिक है। यदि वे बीमा नहीं करवाना चाहते हैं तो उन्हें 24 जुलाई, 2025 तक बैंक को लिखित सूचना देनी होगी। साथ ही रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए ओटीपी को बैंक में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

गैर-ऋणी किसानों को बीमा हेतु जमीन की फर्द, आधार कार्ड, बैंक खाता, फसल बिजाई प्रमाणपत्र और ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पंजीकरण के साथ निकटतम CSC केंद्र से संपर्क करना होगा।

इस योजना के माध्यम से किसान फसल हानि की स्थिति में आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकते हैं। सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते आवेदन करें और योजना का लाभ उठाएं।

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