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साइबर ठगी पीड़ितों को बड़ी राहत: अब लोक अदालत से तुरंत मिलेगा ब्लॉक हुआ पैसा

पंचकूला,15 नवंबर 2025। हरियाणा में साइबर ठगी के शिकार लोगों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है। अब ठगी के बाद बैंक खातों में ‘ब्लॉक’ (Freezed) की गई राशि को लंबी कानूनी प्रक्रिया, वकील या FIR की आवश्यकता के बिना लोक अदालत के माध्यम से तुरंत वापस दिलाया जाएगा।
इस ऐतिहासिक व्यवस्था को हरियाणा पुलिस ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (HALSA) और न्याय प्रशासन विभाग के सहयोग से लागू करवाया है।

डीजीपी ओ.पी. सिंह की पहल: “पीड़ितों का पैसा अब अटका नहीं रहेगा”

हरियाणा पुलिस महानिदेशक ओ.पी. सिंह ने कहा कि साइबर अपराध में पीड़ितों की सबसे बड़ी समस्या थी—पैसा ब्लॉक होने के बाद भी उसे वापस पाने में महीनों लग जाते थे।
उन्होंने बताया:अब हरियाणा में साइबर ठगी का शिकार कोई भी व्यक्ति जल्द से जल्द अपना पैसा वापस पा सकेगा। लोक अदालत का यह मॉडल मानव-केंद्रित है और पीड़ितों को तत्काल राहत देने पर आधारित है।

डीजीपी ने नागरिकों से अपील की कि गोल्डन आवर में ठगी होते ही 1930 पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराएँ।

सरकार ने जारी की अधिसूचना — अब FIR के बिना भी लोक अदालत करेगी सुनवाई

हरियाणा सरकार ने आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए साइबर ठगी से संबंधित ‘डी-फ्रीज/रिफंड’ आवेदन को स्थायी लोक अदालत (Permanent Lok Adalat) की सूची में शामिल कर दिया है।
इससे ऐसे मामलों को Pre-Litigation Cases (PLC) माना जाएगा और सुनवाई की प्रक्रिया बेहद तेज़ हो जाएगी।

पीड़ितों के लिए 4-स्टेप आसान और समयबद्ध रिफंड प्रोसेस

हरियाणा पुलिस और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) ने एक SOP तैयार की है जिसके अनुसार रिफंड प्रक्रिया इस प्रकार होगी:

1. शिकायत दर्ज करें

1930 पर कॉल या cybercrime.gov.in पर शिकायत। पुलिस तुरंत खाते ब्लॉक कराएगी।

2. DLSA में आवेदन

पीड़ित सरल फॉर्म भरकर रिफंड मांग सकता है। IO सभी दस्तावेज तैयार करने में मदद करेगा।

3. लोक अदालत में सुनवाई

DLSA एक सप्ताह के भीतर सुलह प्रक्रिया पूरी कराएगी और आदेश जारी होगा।

4. बैंक रिफंड

आदेश मिलते ही बैंक तुरंत राशि पीड़ित के खाते में भेज देगा।
इस पूरी प्रक्रिया में किसी वकील की आवश्यकता नहीं होगी।

हरियाणा पुलिस की चेतावनी: ‘विदेशी जॉब स्कैम’ से सतर्क रहें

हरियाणा पुलिस ने बताया कि थाईलैंड सहित दक्षिण-पूर्व एशिया में साइबर ठगी ऑपरेशनों में फँसे कई भारतीय वापस लाए जा रहे हैं।
नागरिकों को सलाह दी गई है:

  • किसी भी विदेशी जॉब ऑफर या एजेंट की पूरी जांच करें।

  • थाईलैंड का वीज़ा-फ्री प्रवेश नौकरी के लिए नहीं, सिर्फ पर्यटन के लिए है।

  • गलत उपयोग पर हिरासत या कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और अपने परिजनों को ऐसे जाल में न फँसने की सलाह दी है।

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