Haryana : हरियाणा में घोषित सवेतन अवकाश: दिल्ली नगर निगम उप-चुनाव के लिए

Haryana : हरियाणा सरकार ने 30 नवंबर को दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में होने वाले उप-चुनाव के मद्देनजर राज्य में सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्ड और निगमों में कार्यरत कर्मचारियों, जो दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं, के लिए सवेतन अवकाश/विशेष आकस्मिक अवकाश घोषित किया है।
इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।
अवकाश कानून के तहत
यह अवकाश विनिमय लिखत अधिनियम (Negotiable Instrument Act), 1881 की धारा 25 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी (1996 संशोधन सहित) के तहत प्रदान किया गया है।
कौन लाभ उठा सकता है
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हरियाणा में सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी
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शैक्षणिक संस्थान और बोर्ड/निगम में कार्यरत कर्मचारी
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कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारी
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सभी दिल्ली पंजीकृत मतदाता
इन सभी पात्र मतदाताओं को मतदान के उद्देश्य से सवेतन अवकाश दिया जाएगा, ताकि वे उप-चुनाव में अपने मताधिकार का सुचारु रूप से उपयोग कर सकें।
मतदान का महत्व
हरियाणा सरकार का यह कदम लोकतंत्र और मतदान अधिकार को सुदृढ़ करने के लिए उठाया गया है। इस विशेष अवकाश से सभी पात्र मतदाता बिना किसी बाधा के मतदान कर सकेंगे।






