Haryana : हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी: सरचार्ज माफी योजना की तारीख 11 नवंबर तक बढ़ाई गई

Haryana: हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य के ऊर्जा विभाग ने बिजली सरचार्ज माफी योजना (Surcharge Waiver Scheme) की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। अब उपभोक्ता 11 नवंबर 2025 तक अपने बकाया बिजली बिलों का भुगतान कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
प्रदेश में यह योजना 12 मई 2024 से लागू की गई थी। सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को राहत देना और बिजली निगम के पुराने बकायों की वसूली सुनिश्चित करना है। Haryana News
किन्हें मिलेगा लाभ?
यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के सभी उपभोक्ताओं के लिए लागू है। इसमें शामिल हैं:
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निजी उपभोक्ता श्रेणियां
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कृषि उपभोक्ता
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सरकारी विभाग
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नगर पालिका और ग्राम पंचायतें
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राज्य सरकार व पब्लिक सर्विस यूटिलिटीज
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औद्योगिक और अन्य श्रेणियां
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कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड उपभोक्ता
यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए वैध है जो 31 अगस्त 2024 तक बिजली निगम के डिफॉल्टर थे और आज की तारीख तक बकाया राशि नहीं चुकाई है। Haryana News
एकमुश्त भुगतान पर 10% छूट और सरचार्ज माफी
बिजली निगम के प्रबंध निदेशक ए. श्रीनिवासन ने बताया कि जो उपभोक्ता अपना पूरा बकाया एकमुश्त भुगतान में जमा कराते हैं, उन्हें मूल राशि पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी और पूरा सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। Haryana News
घरेलू उपभोक्ताओं के लिए विकल्प Haryana News
घरेलू उपभोक्ता अपनी बकाया राशि को —
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एकमुश्त भुगतान में या
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8 मासिक अथवा 4 द्विमासिक किस्तों में जमा कर सकते हैं।
इन किस्तों के नियमित भुगतान के साथ बकाया सरचार्ज स्वतः माफ कर दिया जाएगा।
कृषि उपभोक्ताओं के लिए राहत
कृषि श्रेणी के उपभोक्ता अपनी बकाया राशि का भुगतान —
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एकमुश्त या
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3 बिलिंग चक्रों में कर सकते हैं।
प्रत्येक बिलिंग चक्र 4 महीने का होता है, और 3 नियमित बिलों के भुगतान के बाद सरचार्ज पूरी तरह माफ किया जाएगा। Haryana News
सरकारी और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए विशेष प्रावधान – Haryana News
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सरकारी विभाग, नगरपालिका, ग्राम पंचायत, व पब्लिक सर्विस यूटिलिटी उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान पर सरचार्ज पूरी तरह माफ किया जाएगा।
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औद्योगिक उपभोक्ता यदि अपनी कुल मूल राशि और 50% अधिभार राशि एकमुश्त जमा कराते हैं, तो बाकी 50% अधिभार राशि माफ कर दी जाएगी।
हालांकि, यदि कोई उपभोक्ता 6 चालू बिलों का भुगतान समय पर नहीं करता है, तो पूरा सरचार्ज वापस जोड़ा जाएगा।
कनेक्शन दोबारा जोड़े जाएंगे
जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए हैं, उन्हें भी राहत दी जाएगी।
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यदि उपभोक्ता एकमुश्त राशि या पहली किस्त जमा कर देता है, तो रीकनेक्शन शुल्क देने के बाद बिजली दोबारा जोड़ दी जाएगी।
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कृषि श्रेणी में यह सुविधा 2 साल पुराने कनेक्शन तक मान्य होगी, जबकि अन्य श्रेणियों में 6 महीने पुराने कनेक्शन तक ही लागू रहेगी।
पुराने मामलों में उपभोक्ता को नया कनेक्शन धारक माना जाएगा। Haryana News
विवादित बिलों में भी मिलेगी राहत
जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिलों से जुड़े विवाद किसी न्यायिक फोरम या अदालत में लंबित हैं, वे केस वापस लेकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। निगम ने ऐसे सभी उपभोक्ताओं को केस वापसी पर पात्रता देने के निर्देश जारी किए हैं। Haryana News
फील्ड ऑफिसर को दिए गए निर्देश
मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक) अनिल शर्मा ने सभी एक्सईएन और एसडीओ को आदेश दिया है कि वे उपभोक्ताओं से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें, उन्हें योजना के लाभों के बारे में बताएं और उन्हें इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
हर एसडीओ कार्यालय में एक अलग रजिस्टर तैयार किया जाएगा जिसमें सरचार्ज माफी योजना के तहत लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं का ब्यौरा दर्ज होगा। Haryana News
11 नवंबर तक का है मौका
राज्य सरकार का यह फैसला बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत साबित होगा। अब उपभोक्ताओं के पास 11 नवंबर 2025 तक का समय है अपने बकाया बिल चुकाकर सरचार्ज माफी योजना का लाभ लेने का। Haryana News
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