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Haryana Recruitment News : हरियाणा में ग्रुप-C चालकों के लिए कॉमन सेवा नियम लागू करने की तैयारी, सरकार ने मांगे सुझाव

Haryana Recruitment News : हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने सभी विभागों में ग्रुप-सी चालक पदों की भर्ती प्रक्रिया और सेवा शर्तों में एकरूपता व पारदर्शिता लाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने इसके लिए कॉमन सेवा नियम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इन नियमों के प्रारूप पर संबंधित विभागों से सुझाव मांगे गए हैं।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों को पत्र जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि वे 31 दिसंबर 2025 तक अपने सुझाव और टिप्पणियां भेजें।

‘हरियाणा ग्रुप-C चालक नियम, 2025’

प्रस्तावित नियमों को “हरियाणा ग्रुप-सी चालक (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2025” (Haryana Group C Driver Rules) का नाम दिया गया है। ये नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे। सरकार का उद्देश्य है कि सभी विभागों में चालकों की भर्ती और सेवा शर्तों को लेकर अलग-अलग नियमों की जगह एक समान नीति लागू की जाए। यह भी पढ़ें : – Haryana will have 23 districts. हरियाणा में अब 22 की बजाए होंगे 23 जिले, सीएम सैनी ने की बड़ी घोषणा

आयु सीमा और आरक्षण प्रावधान

प्रारूप नियमों के अनुसार सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा: 18 से 42 वर्ष, आरक्षित वर्गों (अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक और दिव्यांग) को हरियाणा सरकार (Haryana Government) के नियमानुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता और लाइसेंस अनिवार्य

चालक पद पर सीधी भर्ती या स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियुक्ति के लिए उम्मीदवार के पास, 10+2 या समकक्ष योग्यता, कम से कम तीन वर्ष पुराना वैध लाइट या हैवी मोटर वाहन ड्राइविंग लाइसेंस, निर्धारित ड्राइविंग टेस्ट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

हिंदी/संस्कृत की योग्यता जरूरी

इसके अलावा, किसी भी माध्यम से नियुक्त सभी अभ्यर्थियों के लिए मैट्रिक स्तर पर हिंदी या संस्कृत विषय या उच्च स्तर पर हिंदी विषय उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यह भी पढ़ें : – Haryana News : हरियाणा में ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ बनेगी जन-आंदोलन, 200 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड मंजूर: अनिल विज

पारदर्शी और समान भर्ती प्रक्रिया का लक्ष्य

सरकार (Haryana Government) का मानना है कि इन कॉमन सेवा नियमों से भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी,सभी विभागों में समान मानक लागू होंगे, कर्मचारियों को सेवा शर्तों को लेकर स्पष्टता मिलेगी।

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