ADGP आत्महत्या केस में नहीं होगी CBI जांच, हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज

चंडीगढ़, 12 नवंबर 2025 | हरियाणा पुलिस के आईपीएस अधिकारी एडीजीपी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी (Special Investigation Team) द्वारा की जा रही जांच संतोषजनक है और स्वतंत्र जांच एजेंसी के रूप में उस पर भरोसा किया जा सकता है।
कोर्ट ने जताया एसआईटी की जांच पर भरोसा
हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान कहा कि “सीबीआई जांच की आखिर जरूरत क्यों है? चंडीगढ़ पुलिस भी तो स्वतंत्र जांच एजेंसी है।” कोर्ट ने यह भी पूछा कि एक महीने से अधिक बीत चुका है, जांच कहां तक पहुंची है और क्या किसी का नाम सामने आया है।
एसआईटी ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट (Status Report) कोर्ट में पेश की थी, जिसके बाद अदालत ने कहा कि फिलहाल जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है, इसलिए सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है।
याचिकाकर्ता ने उठाया गंभीर सवाल
लुधियाना निवासी याचिकाकर्ता नवनीत कुमार की ओर से वकील वनीत कुमार शर्मा ने दलील दी कि एडीजीपी स्तर के अधिकारी की आत्महत्या ने समाज की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। उन्होंने कहा कि “जब वरिष्ठ अधिकारी आत्महत्या कर रहे हैं और दर्जनों आईएएस व आईपीएस अधिकारी प्रताड़ना के आरोप लगा रहे हैं, तो यह बेहद गंभीर मामला है।”
हालांकि, कोर्ट ने माना कि जांच को राजनीतिक या बाहरी दबाव से मुक्त रखना जरूरी है, इसलिए फिलहाल एसआईटी जांच ही जारी रहेगी।






