ITR Filing 2025: रिटर्न में हो गई गलती? घबराएं नहीं, इस तारीख तक कर सकते हैं सुधार – जानिए कैसे बचें जुर्माने और नोटिस से

ITR Filing 2025: अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते समय गलती कर दी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग आपको मौका देता है कि आप अपने गलत ITR को बिना किसी जुर्माने के सुधार सकें। इस साल ITR भरने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। लेकिन अगर आपने जल्दी रिटर्न फाइल कर दिया और उसमें कोई चूक हो गई है, तो आप 31 दिसंबर 2025 तक उसे रिवाइज कर सकते हैं।
ये सामान्य गलतियां बन सकती हैं मुसीबत की वजह:
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गलत ITR फॉर्म का चुनाव
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पैन, बैंक डिटेल या नाम में टाइपो
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आय के किसी स्रोत को छुपाना या भूल जाना
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डिडक्शन (छूट) गलत भरना या गलत क्लेम करना
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ऐसे क्लेम करना जिनके डॉक्युमेंट आपके पास नहीं
इन गलतियों पर Income Tax Department की नजर रहती है और जरूरत पड़ने पर नोटिस भी जारी किया जा सकता है।
क्या करें अगर गलती हो गई है? – रिवाइज्ड ITR फाइल करें
रिवाइज्ड ITR भरने की प्रक्रिया:
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आयकर पोर्टल पर जाएं – https://incometax.gov.in
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अपने यूजर ID (PAN) से लॉगिन करें
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‘e-File’ सेक्शन में जाएं और ‘File Income Tax Return’ विकल्प चुनें
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Assessment Year 2025-26 सेलेक्ट करें
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‘Revised Return under Section 139(5)’ पर क्लिक करें
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पहले भरे गए रिटर्न का Acknowledgment Number डालें
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फॉर्म भरकर सबमिट करें और 30 दिनों के भीतर e-Verify करना न भूलें
TIP: अगर आपने पेपर मोड में रिटर्न फाइल किया था (जैसे 80+ उम्र वाले सीनियर सिटिज़न्स), तो संशोधन भी उसी मोड में करना होगा।
कितनी बार कर सकते हैं रिवाइज?
आप चाहे तो 31 दिसंबर 2025 तक कई बार ITR संशोधित कर सकते हैं। हर बार वेरिफिकेशन जरूरी होता है। यानी गलती का पता बाद में चला तो भी आप सुधार सकते हैं।
क्यों जरूरी है रिवाइज्ड रिटर्न?
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नोटिस से बचाव
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टैक्स की ज्यादा पेमेंट से बचाव
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गलत डिडक्शन क्लेम का सुधार
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फ्यूचर में लोन या वीजा के लिए ITR का सही रिकॉर्ड होना ज़रूरी






