BH Series Number Plate: कौन लगवा सकता है BH नंबर प्लेट? फायदे, योग्यता और पूरी प्रक्रिया समझें

BH Series Number Plate: भारत में BH Series नंबर प्लेट (भारत सीरीज) 2021 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ऐसे लोगों की सुविधा बढ़ाना है जिनकी नौकरी बार-बार एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होती है। BH नंबर प्लेट से वाहन मालिक को हर राज्य में गाड़ी का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता। जानिए BH Series के लिए कौन योग्य है, क्या फायदे हैं और आवेदन की पूरी प्रक्रिया।
BH Series नंबर प्लेट क्या है?
BH का मतलब भारत (Bharat) है। इसे भारत सीरीज नंबर प्लेट कहते हैं। इसकी खासियत यह है कि किसी भी राज्य में शिफ्ट होने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं कराना पड़ता, जिससे समय, पैसा और कागजी काम कम होता है। BH सीरीज़ केवल निजी गाड़ियों पर लागू है — कमर्शियल वाहन इसके योग्य नहीं हैं।
कौन लोग BH Series नंबर प्लेट लगवा सकते हैं?
BH Series नंबर प्लेट सिर्फ चुनिंदा श्रेणियों के लिए है:
✔ 1. सरकारी कर्मचारी
केंद्र सरकार
राज्य सरकार
PSU कर्मचारी
✔ 2. बैंक कर्मचारी
सभी राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंक।
✔ 3. प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी
बस शर्त यह है कि कंपनी की शाखाएँ कम से कम 4 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में हों।
BH Series नंबर प्लेट के बड़े फायदे
1. हर राज्य में दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं
नया राज्य आने पर NOC लेने या RC बदलने की जरूरत नहीं।
2. रोड टैक्स 2-2 साल में दे सकते हैं
एक बार में 15 साल का टैक्स भरने की जरूरत नहीं।
✔ शुरुआत में सिर्फ 2 साल का टैक्स देना होगा।
✔ बोझ कम पड़ता है।
3. ऑनलाइन सिस्टम – कम कागजी काम
ज्यादा परेशानी नहीं, प्रक्रिया सरल और डिजिटल।
BH Series नंबर प्लेट के लिए जरूरी दस्तावेज
- PAN कार्ड
- आधार कार्ड
- कर्मचारी ID कार्ड
- Form 60 (वर्किंग सर्टिफिकेट)
- वाहन की खरीद से जुड़े दस्तावेज
- पता प्रमाण
- आवेदन फॉर्म 20
BH Series नंबर प्लेट कैसे लें? – आवेदन प्रक्रिया
Step 1: डीलर ही आवेदन करता है
नया वाहन खरीदते समय डीलर आपके behalf पर Form 20 जमा करता है।
Step 2: BH Series का विकल्प चुनना
ऑनलाइन प्रक्रिया में BH सीरीज चुनकर पात्रता का प्रमाण लगाया जाता है।
Step 3: पात्रता जांच
सरकारी विभाग आपके दस्तावेज चेक करते हैं।
Step 4: BH नंबर जारी
जांच के बाद BH Series नंबर allotted किया जाता है।
Step 5: टैक्स और फीस जमा
सिर्फ दो साल का रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होती है।






