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आई.एस.आई. समर्थित सीमा पार के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़; चार हैंड ग्रेनेड और दो पिस्तौल सहित एक व्यक्ति अमृतसर से गिरफ्तार

चंडीगढ़/अमृतसर, 16 अप्रैल:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए जारी अभियान के दौरान बड़ी सफलता हासिल करते हुए पंजाब पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर आई.एस.आई. समर्थित सीमा पार के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। आरोपी के कब्जे से चार पी-86 हैंड ग्रेनेड और गोलियों सहित दो विदेशी पिस्तौल बरामद किए गए हैं। यह जानकारी आज यहां पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान सागर सिंह के रूप में हुई है, जो अमृतसर के गल्लूवाल गांव का रहने वाला है। यह कार्रवाई स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) अमृतसर और एसएसओसी मोहाली द्वारा संयुक्त रूप से की गई।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी विदेशी हैंडलरों के निर्देशों पर काम कर रहा था और चंडीगढ़ में हुए ग्रेनेड हमले में शामिल आतंकी मॉड्यूल से उसके संबंध सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि मॉड्यूल के अन्य सदस्यों की पहचान, ट्रैकिंग और गिरफ्तारी के लिए आगे की जांच जारी है।

एआईजी सुखमिंदर सिंह मान ने बताया कि पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि पाकिस्तान से हैंड ग्रेनेड और हथियारों की एक खेप भेजी गई है, जिसे भारत में सक्रिय मॉड्यूल के स्थानीय सहयोगियों ने प्राप्त कर लिया है और वे आतंकी हमले की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि त्वरित कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन चलाया गया, जिसके दौरान आरोपी सागर सिंह को अमृतसर के खासा-राम तीर्थ रोड से गिरफ्तार किया गया।

एआईजी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जनवरी 2026 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए विदेशी हैंडलरों के संपर्क में आया था और तभी से उनके निर्देशों पर काम कर रहा था। उसने उनके कहने पर हथियारों और गोला-बारूद की खेप प्राप्त कर निर्धारित स्थानों तक पहुंचाई, जिसके बदले उसे पैसे दिए जाते थे। उन्होंने कहा कि पैसों के लालच में आरोपी इस कार्य के लिए तैयार हुआ।

उन्होंने आगे बताया कि फरवरी 2026 में आरोपी सागर सिंह को अमृतसर देहाती पुलिस ने हथियारों की खेप के साथ गिरफ्तार किया था और मार्च 2026 में जमानत मिलने के बाद उसने एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने हैंडलर से दोबारा संपर्क स्थापित कर लिया और फिर से आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गया।
इस सम्बन्धी ओर जाँच जारी है।

इस संबंध में पुलिस थाना एसएसओसी अमृतसर में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4, आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1) (डी) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61 (2) के तहत एफआईआर नंबर 22, दिनांक 15.04.2026 दर्ज की गई है।

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