372 असिस्टेंट स्टाफ नर्स को नौकरी, पांच साल तक देंगी सेवाएं, हर महीने मिलेगा 25 हजार मानदेय

निदेशालय चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान डीएमईआर, हिमाचल प्रदेश ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर की सिफारिशों के आधार पर प्रदेश के विभिन्न सरकारी मेडिकल कालेजों एवं अस्पतालों में 372 असिस्टेंट स्टाफ नर्सों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को नियमित स्टाफ नर्स के पद पर नहीं, बल्कि असिस्टेंट स्टाफ नर्स के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति हिमाचल सरकार द्वारा अधिसूचित असिस्टेंट स्टाफ नर्स नीति के तहत की गई है। नियुक्ति की अवधि पांच वर्ष निर्धारित की गई है। चयनित असिस्टेंट स्टाफ नर्सों को प्रतिमाह 25,000 रुपए का निश्चित मानदेय दिया जाएगा। आवश्यकता पडऩे पर उन्हें सरकारी कार्य से दौरे पर भेजे जाने पर टीए/डीए भी देय होगा।
नीति के तहत नियुक्त नर्सों को ट्रॉमा, आईसीयू, एनआईसीयू, लेबर रूम और अन्य वार्डों में कम से कम 30 प्रतिशत रात्रि ड्यूटी भी करनी होगी। पात्रता संबंधी किसी भी कमी या गंभीर कदाचार, आपराधिक गतिविधि अथवा कार्यस्थल पर यौन उत्पीडऩ जैसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए सेवा समाप्त कर दी जाएगी।
यहां मिली नियुक्ति
इन नियुक्तियों को डा. राजेंद्र प्रसाद सरकारी मेडिकल कालेज टांडा, डा. वाईएस परमार सरकारी मेडिकल कालेज नाहन, डा. राधाकृष्णन सरकारी मेडिकल कालेज हमीरपुर, श्रीलाल बहादुर शास्त्री सरकारी मेडिकल कालेज नैरचौक, पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी मेडिकल कालेज चंबा, इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज शिमला और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी, चमियाणा अस्पताल में तैनात किया गया है।
ये लाभ मिलेंगे
असिस्टेंट स्टाफ नर्सों को हिमकेयर और आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य लाभ योजनाओं का लाभ मिलेगा, जबकि नियमित सरकारी कर्मचारियों पर लागू सेवा नियम, पेंशन, वेतनवृद्धि और अन्य सुविधाएं इन पर लागू नहीं होंगी।
सख्त आदेश
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह नियुक्ति किसी भी प्रकार से नियमितीकरण का अधिकार प्रदान नहीं करेगी। पांच वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद भी नियुक्त कर्मी नियमित पदों या विभाग के एक्स-कैडर पदों पर नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकेंगे।






