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पंजाब में नए बिजली कनेक्शन लेने वालों को बड़ी राहत, बिना NOC भी मिलेगा कनेक्शन — सरकार ने किया बड़ा ऐलान

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने राज्य के लोगों को बड़ी राहत देते हुए नए बिजली कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने घोषणा की है कि अब पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) आवेदकों को गारंटी राशि जमा करवाने के बाद बिना NOC के भी बिजली कनेक्शन जारी करेगा।

मंत्री ने बताया कि यह फैसला राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसके तहत नागरिकों को बिना देरी के बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

पहले NOC में लगती थी देरी, अब मिली राहत

पहले नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदकों को स्थानीय निकायों जैसे
MC, GAMADA, GLADA, JDA, ADA, PDA, BDA
से NOC, पास बिल्डिंग प्लान या रेगुलराइजेशन सर्टिफिकेट लेना जरूरी था।
कई बार ये मंजूरियां मिलने में देरी होती थी, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती थी।

मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर सरकार ने इसका व्यावहारिक समाधान लागू कर दिया है।

नए नियम क्या कहते हैं? — जानें पूरा प्रोसेस

अब बिजली कनेक्शन के लिए नया सिस्टम इस प्रकार होगा:

  • लिखित शपथ-पत्र आवश्यक:
    आवेदक को यह लिखकर देना होगा कि भविष्य में यदि किसी विभाग द्वारा भवन को अवैध घोषित किया जाता है, तो उसका बिजली कनेक्शन काटा जा सकता है।

  • सर्विस कनेक्शन चार्ज के बराबर सुरक्षा राशि:
    सामान्य शुल्कों के साथ-साथ आवेदक को डिसमेंटलिंग (तोड़–फोड़) चार्ज को कवर करने के लिए सर्विस कनेक्शन चार्ज के बराबर राशि सुरक्षा के तौर पर जमा करनी होगी।

  • NOC, पास प्लान या कोई रेगुलराइजेशन डॉक्यूमेंट अब अनिवार्य नहीं।

बिजली मंत्री के अनुसार यह व्यवस्था लोगों की सुविधा और सुरक्षा — दोनों को ध्यान में रखकर लागू की गई है ताकि हर परिवार को बुनियादी सेवाएं मिल सकें और कोई नागरिक बिजली जैसी जरूरी सुविधा से वंचित न रहे।

फॉर्म होंगे सरल, रिकॉर्ड होंगे डिजिटल

संजेव अरोड़ा ने बताया कि आवेदन फॉर्म को सरल बनाया जा रहा है और सभी रिकॉर्ड्स को तेजी से डिजिटलाइज किया जा रहा है।

50 kW तक के LT कनेक्शन के लिए भी राहत

PSPCL पहले ही फैसला कर चुका है कि:

  • 50 किलोवॉट तक के LT कनेक्शन लेने के लिए
    आवेदकों को लाइसेंसधारी इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर से टेस्ट रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं होगी।

  • ऑनलाइन आवेदन में केवल एक डिक्लेरेशन देना होगा कि आंतरिक वायरिंग
    किसी लाइसेंसधारी इलेक्ट्रिकल कांट्रेक्टर/सरकारी अधिकारी द्वारा टेस्ट की गई है और
    सर्टिफिकेट उसके पास उपलब्ध है।

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