हरियाणा में कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! राज्य सरकार ने वेतन में की बढ़ोतरी, जनवरी 2025 से मिलेगा फायदा

हरियाणा सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत अंशकालिक (Part-Time) और दैनिक वेतनभोगी (Daily Wages) कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार ने इन कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करते हुए इसे 1 जनवरी, 2025 से लागू करने का फैसला लिया है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार का कहना है कि यह निर्णय विभिन्न विभागों से प्राप्त सुझावों और कर्मचारियों की उचित पारिश्रमिक की मांग को देखते हुए लिया गया है।
तीन श्रेणियों में तय किए गए नए वेतनमान
हरियाणा सरकार ने राज्य को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है और हर श्रेणी में तीन स्तरों (लेवल) के लिए अलग-अलग वेतन दरें तय की हैं।
श्रेणी-1 जिले
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लेवल-1: ₹19,900 प्रति माह | ₹765 प्रतिदिन | ₹96 प्रति घंटा
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लेवल-2: ₹23,400 प्रति माह | ₹900 प्रतिदिन | ₹113 प्रति घंटा
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लेवल-3: ₹24,100 प्रति माह | ₹927 प्रतिदिन | ₹116 प्रति घंटा
श्रेणी-2 जिले
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लेवल-1: ₹17,550 प्रति माह | ₹675 प्रतिदिन | ₹84 प्रति घंटा
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लेवल-2: ₹21,000 प्रति माह | ₹808 प्रतिदिन | ₹101 प्रति घंटा
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लेवल-3: ₹21,700 प्रति माह | ₹835 प्रतिदिन | ₹104 प्रति घंटा
श्रेणी-3 जिले
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लेवल-1: ₹16,250 प्रति माह | ₹625 प्रतिदिन | ₹78 प्रति घंटा
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लेवल-2: ₹19,800 प्रति माह | ₹762 प्रतिदिन | ₹95 प्रति घंटा
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लेवल-3: ₹20,450 प्रति माह | ₹787 प्रतिदिन | ₹98 प्रति घंटा






