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चुनिंदा लोगों पर ही न चले बुलडोजर, अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट की राज्य सरकारों को सख्त नसीहत

नई दिल्ली

‘बुलडोजर जस्टिस’ यानी बिना कानूनी प्रक्रिया के मकान गिराने की कार्रवाई के खिलाफ सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण हो रहे हैं। जब नगर निगम के अधिकारियों और अवैध कब्जाधारियों के बीच आपसी मिलीभगत से कानून के शासन को दबाया जा रहा हो, तो बुलडोजर का इस्तेमाल जरूरी हो सकता है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि बुलडोजर चुन-चुनकर नहीं चलना चाहिए। अगर सबने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है और उनमें से कोई एक किसी अपराध का आरोपी बन जाता है और एक उदाहरण सेट करने के लिए सिर्फ उसी के परिवार की संपत्ति को ढहा दिया जाता है, तो इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। किसी आरोपी के परिवार को अकेले निशाना नहीं बनाया जा सकता।

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