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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार

उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे के मैनेजमेंट में अनियमितताओं की जांच के लिए याचिका पर आउट ऑफ टर्न सुनवाई से इनकार कर कर दिया। अदालत ने कहा कि इस मामले में जल्द सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ता मोहित अशोक की याचिका पर सुनवाई करते हुए अवकाश पीठ में जस्टिस पंकज भाटिया और जस्टिस अमिताभ कुमार राय ने मांग ख़ारिज करते हुए कहा कि कोर्ट में पहले से ही बड़ी संख्या में केस लगे हैं। इसके साथ ही बेंच ने मौखिक टिप्पणी की कि उत्तर प्रदेश सरकार इस मुद्दे पर पहले ही संज्ञान ले चुकी है, लिहाजा इस समय तुरंत सुनवाई की जरूरत नहीं है। याचिकाकर्ता ने राम मंदिर में दान में गबन और अनिमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग की थी। बता दें मामले की जांच को एसआईटी का गठन किया गया है।





