पंजाब

अमृतसर में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर

अमृतसर

पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत (एडीए) के मुख्य प्रशासक नितेश कुमार जैन, आईएएस तथा अतिरिक्त मुख्य प्रशासक इनायत पीसीएस द्वारा जारी आदेशों का पालन करते हुए जिला टाउन प्लानर (रेगुलेटरी) विंग द्वारा रामतीर्थ रोड स्थित गांव वडाला भिट्टेवड्ड में न्यू मैपल सिटी, अवैध कॉलोनी (एकम गार्डन के सामने) तथा आरटी इन्क्लेव एक्सटेंशन नामक बनाई जा रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया। जिला टाउन प्लानर अमरिंदरजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि भविष्य के विकास को नियंत्रित करने के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार गांव वडाला भिट्टेवड्ड में विकसित की जा रही नई अवैध कॉलोनियों को पापरा एक्ट 1995 के तहत नोटिस जारी कर कार्य बंद करवाया गया था तथा इनके विरुद्ध 14 अप्रैल को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

उन्होंने बताया कि इन अवैध कॉलोनियों के मालिकों ने सरकारी नियमों की खुलेआम उल्लंघना की और नोटिस जारी होने के बावजूद स्पष्टीकरण देने की बजाय मौके पर विकास कार्य जारी रखे गए, जिसके चलते उच्च अधिकारियों के आदेशों पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई। एडीए के रेगुलेटरी विंग ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि वे ऐसी अवैध कॉलोनियों, जो पुड्डा विभाग से मंजूरशुदा नहीं हैं, उनमें प्लॉट खरीदने से पहले संबंधित कॉलोनी की पुड्डा द्वारा जारी मंजूरी अवश्य जांच लें तथा अमृतसर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध अवैध कॉलोनियों संबंधी विवरण भी अवश्य देखें, ताकि उनके धन और संपत्ति का नुकसान न हो तथा भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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