Haryana: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में आयु सीमा में छूट

Haryana: हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए एक ऐतिहासिक और सराहनीय निर्णय लिया है। राज्य के स्थायी निवासी पूर्व अग्निवीरों को अब सरकारी नौकरियों की सीधी भर्ती में ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में एक आधिकारिक पत्र जारी करते हुए सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों को आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
फैसले की मुख्य बातें:
ग्रुप ‘B’ और ‘C’ पदों पर सीधी भर्ती में राज्य के स्थायी निवासियों को 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को अतिरिक्त 5 वर्ष की आयु छूट का लाभ मिलेगा।
यह निर्णय हरियाणा सरकार की अग्निवीरों के पुनर्वास और रोजगार सृजन के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। इससे सैन्य सेवा के बाद लौटने वाले युवाओं को नागरिक क्षेत्र में बेहतर रोजगार अवसर प्राप्त होंगे।






